एक समान श्रेणी होने की आड़ में ‘फलों की पूरी टोकरी’ अमीरों को नहीं दी जा सकतीः सुप्रीम कोर्ट https://ift.tt/eA8V8J
<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्लीः</strong> राज्यों को नौकरियों और दाखिले में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को और वर्गीकृत करने का अधिकार नहीं होने के 2004 के अपने फैसले की समीक्षा की वकालत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘एक समान वर्ग बनाने की
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