निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय की अनुमति की जरूरत नहीं- दिल्ली हाईकोर्ट https://ift.tt/eA8V8J

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> दिल्ली हाईकोर्ट का निजी स्कूलों के पक्ष में अहम फैसला आया है. अदालत ने कहा है कि दिल्ली के वह निजी स्कूल जो सरकारी जमीन पर नहीं बने हैं या फिर वो निजी स्कूल जिन्होंने स्कूल बनाने के लिए सरकार से किसी तरह की मदद

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